भाठागांव आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे वाटर फिल्टर प्लांट को किया सील
छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम जोन-5 के नगर निवेश विभाग ने भाठागांव आवासीय कॉलोनी में आवासीय भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए किए जाने पर लघु वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार, भाठागांव आवासीय कॉलोनी स्थित एक आवासीय भवन में बिना अनुमति लघु वाटर फिल्टर प्लांट संचालित किया जा रहा था। नगर निगम को इसकी शिकायत मिलने के बाद जोन-5 नगर निवेश विभाग ने जांच की, जिसमें आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधि संचालित होना पाया गया।
जांच के बाद नगर निगम ने वाटर फिल्टर प्लांट संचालक दिनेश वधानी को नोटिस जारी कर अवैध गतिविधि बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी संचालक द्वारा व्यावसायिक गतिविधि बंद नहीं की गई। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए मौके पर पहुंचकर प्लांट को सीलबंद कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, आवासीय भवनों का उपयोग बिना अनुमति व्यावसायिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। संबंधित भवन में संचालित वाटर फिल्टर प्लांट के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।
नगर निगम जोन-5 नगर निवेश विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और प्रचलित नियमों के तहत सीलबंदी की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में बिना सक्षम अनुमति के सील हटाकर दोबारा व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि आवासीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले नियमानुसार अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण या व्यावसायिक उपयोग पर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई नगर निगम जोन-5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके और उपअभियंता नगर निवेश टिकेन्द्र चंद्राकर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और आवासीय भवनों के गलत उपयोग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। निगम का उद्देश्य शहर में नियमानुसार विकास और भवन उपयोग व्यवस्था को बनाए रखना है। भाठागांव क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद अन्य ऐसे भवन मालिकों और संचालकों में भी सतर्कता बढ़ गई है, जहां आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।