Raipur. रायपुर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संविधान संशोधन का विवाद अब रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी की शिकायत पर चैम्बर के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले पर संबंधित पक्षों को 29 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई नियत किया गया है। बताया गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने संविधान में संशोधन किया है। इसमें अधिकतम दो बार अध्यक्ष रह सकते के प्रावधान को बदला गया है।
जिसे सहायक रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत किया गया था। चैम्बर के एकता पैनल ने संविधान संशोधन को गैर कानूनी करार दिया है। इस पूरे मामले पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और अन्य नेताओं ने रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी में शिकायत कर स्वीकृत आवेदन से असहमत होकर अपील की गई है, और संविधान संशोधन पर रोक लगाने का आग्रह किया है।इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार प्रकरण पर 29 तारीख को सुनवाई करेंगे।