Raigarh. रायगढ़। रायगढ़ जिले में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के परिजनों और घायल को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया एवं रायगढ़ द्वारा जारी आदेश के माध्यम से लागू किया गया। जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के निर्देशों के अनुरूप मृतकों के आश्रितों और घायल हितग्राहियों को राहत देने हेतु यह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार खरसिया एवं रायगढ़ की अनुशंसा पर प्रकरणों की विस्तृत जांच के बाद पात्र व्यक्तियों को यह अनुदान स्वीकृत किया गया। खरसिया अनुविभाग के तहत 27 फरवरी 2025 को हुई दुर्घटना में मृत दुकालु सिदार के भाई धनेश्वर प्रसाद, निवासी साकिन पलागढ़ा, तहसील खरसिया को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

इसी तरह, 17 मार्च 2025 को दुर्घटना में मृत शिवप्रसाद यादव की पत्नी श्रीमती कमलिनी यादव, निवासी साकिन जतरी, तहसील पुसौर को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अलावा, 18 नवम्बर 2025 को मो. अनीस, पठानपारा, तेलीकोट तहसील खरसिया के संबंधित वारिसान को 25 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। वहीं दमउधारा जिला सक्ती निवासी घायल प्रियंका तुरी को 10 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। रायगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत 27 जून 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत मोहर दास की पत्नी लक्ष्मीन महंत, निवासी बरमुड़ा, जिला रायगढ़ को भी 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इस कदम के माध्यम से शासन ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों और घायल व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस सहायता से मृतक आश्रितों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और घायल व्यक्ति को उपचार में मदद मिलेगी।
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