शिकारियों के जाल में फस कर हुई थी देवशंकर की मौत, पुलिस ने किया खुलासा
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सूरजपुर। जिले के चन्दोरा थाना के अंतर्गत चौकी रेवटी के ग्राम बटई का मामला है । रेवटी निवासी बिगनी बाई ने चौकी रेवटी में गुम इंसान क़ा मामला दर्ज कराया थी। उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि देवशंकर पटेल 18अक्टूबर को सुबह खुखड़ी लेने जंगल जा रहा हॅू कहकर घर से निकला औऱ घर वापस नहीं आया, काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। गुम इंसान की पतासाजी के दौरान जानकारी मिला कि बटई जंगल के किनारे जंगली सुअर मारने के लिए तार करंट लगाकर शिकार किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने ग्राम बटई में डॉग स्क्वार्ड, एफएसएल, साईबर व पुलिस की टीम को मौके पर भेजते हुए बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के नेतृत्व में गुम इंसान की पतासाजी हेतु एक पुलिस टीम गठित क़ी। एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम के द्वारा जंगली सुअर मारने के लिए जाल बिछाने वालों के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु कैम्प लगाकर जांच की गई।
इसी बीच पुख्ता जानकारी मिली की ग्राम बटई के सोनसाय, बलिन्दर, सुन्दर सिंह, रामजीत व रामनारायण के द्वारा सुअर मारने के लिए जाल बिछाया गया था जिसमें गुम इंसान के फंसने की संभावना पर पांचों संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया कि एक दिन पूर्व अंधेरा होने पर जंगल जाने वाले रास्ते के खेत में जंगली सुअर मारने के लिए बिजली करंट तार लगाए थे जिसकी चपेट में आने से 18 अक्टूबर22 की सुबह देवशंकर पटेल की मृत्यु हो गई। देवशंकर का लाश देखकर डर से उसकी लाश को उठाकर बटई जंगल के नर्सरी में छिपा दी और वापस घर आ गए और उसी रात्रि को जंगल जाकर लाश को एक लकड़ी गेडा में बांधकर बटई से करीब 8 कि.मी. दूर जंगल रास्ते से होते हुए बेडहवा जंगल के पहाड़ में जाकर लाश को फेंक दिए और सभी वापस घर आ गए। पुलिस ने पांचों आरोपियों क़ी निशानदेही पर बेडहवा जंगल से मृतक के अवशेष को जप्त किया है जिसे पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में आरोपी सोनसाय पिता हीरासाय उम्र 45 वर्ष, बलिन्दर सिंह पिता बालमुकुन्द उम्र 40 वर्ष, सुन्दर सिंह पिता छत्रधारी उम्र 32 वर्ष, रामजीत सिंह पिता दुहन राम उम्र 50 वर्ष एवं राम नारायण सिंह पिता बालमुकुन्द सिंह उम्र 29 वर्ष सभी निवासी ग्राम बटई, चौकी रेवटी के विरुद्ध धारा 304, 201, 34 भादसं., विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदौरा शिवकुमार खुटे, चौकी प्रभारी रेवटी सुनील सिंह, एएसआई ज्ञानचंद सिंह, प्रधान आरक्षक विशाल मिश्रा, ज्योतिष पटेल, अखिलेश यादव, रार्बट तिग्गा, आरक्षक अखिलेश पाण्डेय, अकरम मोहम्मद, महेन्द्र प्रताप सिंह, रौशन सिंह, जितेन्द्र पटेल, बलिन्दर खलखो, जयजीत टोप्पो, सैनिक श्याम प्रसाद पटेल, चंदन प्रसाद सक्रिय रहे।