छुईखदान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आबकारी एक्ट मामले के 10 आरोपी गिरफ्तार

छग

Update: 2026-03-02 18:35 GMT
Chhuikhadan. छुईखदान। होली त्यौहार के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए छुईखदान थाना क्षेत्र में पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। केसीजी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए और 10 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170/126, 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
पुलिस द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम का उद्देश्य होली जैसे त्योहार में शराब से उत्पन्न होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना है। अभियान के तहत अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब, देशी प्लेन शराब और नगदी रकम जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी रामेश्वर कुर्रे (28 वर्ष) निवासी गभरा थाना छुईखदान के कब्जे से तीन लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब एवं 200 रुपये नगद, कुल 900 रुपये की जब्ती कर अपराध क्रमांक 84/2026 धारा 34(1)बी आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रीतम कुर्रे (32 वर्ष) के कब्जे से तीन लीटर महुआ शराब एवं 200 रुपये नगद, कुल 800 रुपये की जब्ती कर अपराध क्रमांक 85/2026 दर्ज किया गया।
विनोद कुमार साहू (29 वर्ष) निवासी कटंगीकला थाना खैरागढ़ के पास से 10 पौवा देशी प्लेन शराब (2.700 बल्क लीटर) और 200 रुपये नगद, कुल 1400 रुपये की जब्ती कर अपराध क्रमांक 86/2026 दर्ज किया गया। वहीं पुरुषोत्तम वर्मा (35 वर्ष) निवासी कुकुरमुड़ा के कब्जे से 10 पौवा देशी प्लेन शराब (2.340 बल्क लीटर) एवं 160 रुपये नगद, कुल 1200 रुपये जब्त कर अपराध क्रमांक 87/2026 के तहत कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले केशव जंघेल (24 वर्ष) एवं योगेश वर्मा (23 वर्ष) के विरुद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 88/2026 और 89/2026 धारा 36(च)1 आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले सुमित निषाद, इमरान खान, गौतम निषाद और प्रकाश निषाद के खिलाफ भी अपराध क्रमांक 90/2026 से 93/2026 तक धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त रामेश्वर कुर्रे, प्रीतम कुर्रे और अमन चन्द्राकर के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170/126, 135(3) के तहत इस्तगासा क्रमांक 17/33/2026, 18/34/2026 और 19/35/2026 दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की शांति भंग की स्थिति उत्पन्न न हो।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि होली पर्व के दौरान अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन तथा असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस की यह मुहिम त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। छुईखदान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का पर्व आपसी भाईचारे और संयम के साथ मनाएं तथा किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
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