छत्तीसगढ़: तय समय के बाद भी कपड़ा बेच रहा था दुकानदार, एसडीएम ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

बड़ी कार्रवाई

Update: 2021-06-11 15:32 GMT

अम्बिकापुर। एस.डी.एम. प्रदीप साहू ने तय समय के बाद भी कपड़ा दुकान बाहर से बंद कर अंदर कपड़ा बेचते पाए जाने पर अम्बिकापुर दुकान संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एस.डी.एम.  साहू ने बताया कि गुरुवार को निरीक्षण के दौरान सदर रोड स्थित लक्ष्मी गारमेंट शॉप द्वारा तय सीमा अवधि के पश्चात भी दुकान खोलकर समान विक्रय किया जा रहा था जिसके कारण उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दुकान संचालक बाहर से दुकान बंद कर अंदर ग्राहकों को कपड़ा बेचते पाए गये। कोरोना संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण के लिए निगम क्षेत्रों में राजस्व तथा निगम की संयुक्त टीम के द्वारा भी कंपनी बाजार, गुदरी बाजार, कला केंद्र, देवी गंज रोड में बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई।

इसीप्रकार बिना मास्क के आने जाने वालों पर दरिमा मोड़ अम्बिकापुर में चालानी कार्यवाही किया गया। दल क्रमांक 1 के द्वारा कुल 27 लोगों से 3 हजार 550 रुपये की चलानी कार्यवाही की गई। इसी के साथ कुल 100 लोगों का मौके पर ही कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया गया। जिसमे सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। उलेखनीय है कि कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार संयुक्त टीमों के द्वारा कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित समय-सीमा में दुकाने खोलने की समझाईश दी जा रही है।इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में भी मास्क लगाने और एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाये रखने की समझाईश दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी, कोमल साहू तथा निगम की टीम उपस्थित रही।

Tags:    

Similar News

-->