छत्तीसगढ़: डॉक्टरों और व्यापारियों को गाली देना मेडिकल संचालक को पड़ा महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस ने की कार्रवाई

Update: 2021-05-06 11:25 GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजनांदगांव। पहले निजी चिकित्सक उसके बाद नगर के व्यापारियों का गाली देना मेडिकल संचालक को महंगा पड़ गया। बुधवार को पुलिस ने मेडिकल दुकान के संचालक हरिशंकर साहू के खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है।

बता दें कि तीन दिन पहले मेडिकल संचालक हरिशंकर साहू ने दूसरी दवा नहीं लिखने पर निजी चिकित्सक से गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। चिकित्सक के रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था।

बुधवार को मेडिकल संचालक ने फिर से नगर के सर्वव्यापारियों से गाली-गलौज की। इसके बाद माहौल गरमा गया। व्यापारी पुलिस थाना पहुंच गए। व्यापारियों ने मेडिकल संचालक पर कार्रवाई नहीं होने पर नगर बंद की चेतावनी दी।

व्यापारियों की चेतावनी के बाद पुलिस ने नगर में शांतिभंग की आशंका को देखते हुए मेडिकल व्यवसायी हरिशंकर साहू के खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत खारिज होने के बाद उक्त मेडिकल व्यवसायी को जेल भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि नगर के विजय मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा बीते दिनों नगर के एक निजी चिकित्सक को मोबाईल पर अनाप शनाप बोलने के बाद उक्त आडियो नगर में वायरल हो गया था।

इसके बाद नगर के अनेक कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारीगण तथा नागरिक थाने पहुंच गये थे और अभ्रद व्यवहार करने वाले मेडिकल व्यापारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे थे।

मामले में डॉ.रतन कुमार मंडल की रिपोर्ट पर मेडिकल स्टोर्स के संचालक हरिशंकर साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था।

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