Durg. दुर्ग। दुर्ग पुलिस के थाना जामुल ने एमपीईबी चौक जामुल में बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की। आरोपी मुर्तुजा अली (30 वर्ष) और राहुल मारकण्डे (23 वर्ष) पर धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना का विवरण
दिनांक 01.03.2026 की रात्रि लगभग 03:30 बजे, एमपीईबी चौक जामुल क्षेत्र में एक कुत्ते को बेरहमी से पीटे जाने की सूचना थाना जामुल पुलिस को प्राप्त हुई। घटना की रिपोर्ट मदन साहू, निवासी एमपीईबी चौक जामुल ने दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के मुर्तुजा अली और राहुल मारकण्डे ने कुत्ते को पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस की कार्यवाही
तत्काल घेराबंदी और फील्ड जांच के माध्यम से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके अतिरिक्त, आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। पुलिस ने कहा कि अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपियों का विवरण
मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड 01, जामुल
राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी सांई मंदिर के पास, जामुल
घटना स्थल
एमपीईबी चौक, जामुल, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री
प्रकरण के अनुसार आवश्यक साक्ष्य संकलित
सराहनीय कार्य
इस मामले में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह एवं पी. संतोष की सक्रिय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।