गेहूं और दाल विक्रेताओं को कराना होगा निबंधन

Update: 2023-07-07 07:09 GMT

बक्सर न्यूज़: गेहूं और दाल के व्यापारियों को अब अपने स्टॉक को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा. इससे पहले दुकानदारों को अपने फर्म का वेबसाइट पर निबंधन कराना होगा. प्रत्येक शुक्रवार को वेबसाइट पर स्टॉक में गेहूं और दाल की उपलब्धतता का विवरण देना होगा.

विभाग की ओर से जारी नये निर्देश के बाद प्रदेश में गेहूं और दाल बेचने वाले दुकानदारों ने निबंधन कराना शुरू कर दिया है. पटना जिले में एक दर्जन दुकानदार निबंधन करा चुके हैं. अधिकारियों की मानें तो कुछ खाद्य पदार्थों की अक्सर कालाबाजारी की आशंका बनी रहती है. इसीलिए भारत सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (10) की धारा 3 के तहत खाद्य पदार्थों की स्टॉक की सीमाएं और संचालन से संबंधित समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं. विभाग ने 26 जून को सभी डीएम को जारी पत्र में कहा है कि अपने-अपने जिले में व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, विग चेन रिटेलर के अलावा प्रोसेसर को निबंधित कराएं. प्रत्येक शुक्रवार को निबंधित व्यवसायियों की ओर से अपने स्टॉक को पोर्टल पर अपलोड करना है. पटना के एडीएम आपूर्ति ब्रजेश कुमार ने बताया कि पत्र के आलोक में गेहूं और दाल के व्यवसायियों का निबंधन कराने का काम शुरू हो गया है.

30 हजार टन का हर रोज का है कारोबार

गेहूं और दाल विक्रेताओं को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर निबंधन करना है. इसके लिए evegoils .nic .in/ wsp/Registration वेबसाइट पर जाकर दिए गए फॉर्म को भरना है. इसमें ट्रेडर/होलसेलर, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर में से किया एक का चयन करना है. पता और पिन कोड भरने के बाद, अधिकृत व्यकित का नाम भरना है. ई-मेल और मोबाइल नंबर भरना है. पैन नंबर और पैन अटैच करना है. ओटीपी सबमिट करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है. मिले लॉगिन आईडी या ई-मेल और पासवर्ड से evegoils. nic.in/ wsp/login पर जाकर लॉगिन करना है और स्टॉक का विवरण भरना है.

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