पटना न्यूज़: पटना हाईकोर्ट ने मात्र एक वर्ष पुरानी कार से 200 मिली लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गाड़ी नीलाम करने पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में बेगूसराय के डीएम को दो महीने के भीतर गाड़ी की बीमा राशि के बराबर रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
साथ ही शराबबंदी कानून के नियम 14 (बी) और धारा 92 तथा संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) को नजरअंदाज कर जल्दबाजी में वाहन नीलाम कर बेचने पर एकमुश्त पचास हजार रुपये देने का आदेश भी दिया. दोनों राशि तय समय के भीतर नहीं दिए जाने पर 12 सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा. कोर्ट ने वर्ष 2020 मॉडल की नई कार को वर्ष 2021 में नीलाम कर दिए जाने को संदेह की भावना पैदा करने की बात कह पूरे मामले को मुख्य सचिव को अपने स्तर से गौर करने का निर्देश दिया.
साथ ही उस व्यक्ति की पहचान व पता लगाने की जिम्मेवारी भी सौंपी जिसके लिए आनन-फानन में वाहन की नीलामी की गई. कोर्ट ने दोषी पाये अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश भी दिया है.
कार में सात लोग थे, जांच में मिली थी शराब की बोतल यह मामला बेगूसराय जिले का है. एक कार में सात लोग सवार थे. जांच के दौरान 375 मिली लीटर की विदेशी शराब की बोतल कार से बरामद की गई. इसमें करीब दो सौ मिली लीटर शराब थी. साथ ही सिगरेट का एक पैकेट, पांच प्लास्टिक ग्लास, दो माचिस के डिब्बे, एक नमकीन का पैकेट और गुटखा का एक पैकेट बरामद हुआ था.