बेगूसराय: कोर्ट ने पिता एवं पुत्र हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
स्टेट न्यूज़: बेगूसराय में 2014 में हुए एक युवक की हत्या मामले में न्यायालय ने पिता एवं पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि, इसी मामले में इस मामले के दो अन्य आरोपी राजीव साह एवं दशरथ साह को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने हत्या मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के मेनका निवासी अरविंद महतो एवं राजीव महतो को भादवि की धारा-302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को शस्त्र अधिनियम की धारा-27 में दोषी पाकर सात साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार ने 11 गवाहों की गवाही कराई गई।
इसके बाद मामले को सत्य पाकर पिता-पुत्र को जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दो लोगों को रिहा कर दिया गया। इन लोगों पर आरोप है कि दस अप्रैल 2014 को चैती मेला देखकर घर लौट रहे ग्रामीण अरुण कुमार सिंह के पुत्र संदीप कुमार की दशरथ साह के घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दिया।