चाय बागानों को मिली छूट, 5% भूमि पर होंगी व्यावसायिक गतिविधियां

Update: 2026-07-28 10:35 GMT
Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 'असम फिक्सेशन ऑफ़ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) बिल, 2026' पेश किया। इस बिल में चाय बागान की जमीन के इस्तेमाल में ज़्यादा छूट देने का प्रस्ताव है, ताकि बागान के एक सीमित हिस्से का इस्तेमाल मंज़ूरी-प्राप्त कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जा सके।
रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर केशव महंता द्वारा पेश किए गए इस बिल का मकसद चाय बागान मालिकों को अपनी ज़मीन का 5% तक हिस्सा राज्य सरकार द्वारा मंज़ूर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करने या लीज़ पर देने की इजाज़त देना है। इस कदम का मकसद चाय की खेती के मुख्य मकसद को बनाए रखते हुए नए आर्थिक मौके पैदा करना है।
अगर यह बिल पास हो जाता है, तो बागान मालिक या तो मंज़ूर प्रोजेक्ट्स को खुद डेवलप कर सकेंगे या फिर तय ज़मीन को सरकार द्वारा तय समय के लिए किसी व्यक्ति, कंपनी या दूसरी संस्था को लीज़ पर दे सकेंगे।
प्रस्तावित संशोधन में कई योग्य गतिविधियों की पहचान की गई है, जिनमें चाय पर्यटन, खाद्य और नकदी फसलों की खेती, पशुपालन, ग्रीन एनर्जी पहल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
बिल के 'उद्देश्यों और कारणों के बयान' के अनुसार, इन बदलावों का मकसद चाय बागान की ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना, संस्थागत निवेश को बढ़ावा देना और चाय सेक्टर से जुड़े खास तरह के बिज़नेस को बढ़ावा देना है। सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस संशोधन से चाय बागानों को आमदनी के अतिरिक्त ज़रीए मिलेंगे और साथ ही व्यापक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा
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