Assam : भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश जाने की इजाज़त मांगने वाली नई अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसके बजाय, कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट से राहत मांगने का निर्देश दिया, जहां कार्रवाई चल रही है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सीनियर वकील महेश जेठमलानी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अपनी स्थिति साफ कर दी थी। बेंच ने कहा, "ऑर्डर का मकसद सिर्फ पिटीशनर को ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने में मदद करना था," और दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज पर ऐसी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं करेगा।
जेठमलानी ने कहा कि "अभी कुछ अर्जी है" और पिछली अर्जी पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया और मुखर्जी को ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी अर्जी पर "हमारे ऑर्डर के अनुसार फैसला किया जाएगा" और अर्जी को देखते हुए, "चार हफ्तों के अंदर निपटाया जा सकता है"।
यह डेवलपमेंट 12 फरवरी, 2025 के ऑर्डर के बाद हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुखर्जी की विदेश जाने की पिछली अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके लौटने की कोई गारंटी नहीं है। उस समय, कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें 10 दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने की स्पेशल कोर्ट की इजाज़त को रद्द कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद दखल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि ट्रायल, जो उस समय एडवांस स्टेज पर था, को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और एक साल के अंदर खत्म किया जाए, साथ ही मुखर्जी को यात्रा से जुड़ी किसी भी राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाज़त दी गई।
शीना बोरा की हत्या का मामला सामने आने के बाद मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था, और छह साल से ज़्यादा हिरासत में रहने के बाद मई 2022 में उन्हें ज़मानत मिल गई थी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, 24 साल की बोरा की अप्रैल 2012 में मुंबई में एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुखर्जी, उनके उस समय के ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने ऐसा किया था। बाद में उनकी बॉडी को रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। यह मामला तब सामने आया जब राय ने कथित तौर पर एक अलग आर्म्स एक्ट केस में पूछताछ के दौरान डिटेल्स बताईं।
मुखर्जी के पूर्व पति, पीटर मुखर्जी को भी साज़िश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल जारी रहने के कारण सभी आरोपी अभी बेल पर बाहर हैं।
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