Assam की कोकराझार कोर्ट ने POCSO के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई

Update: 2026-06-09 13:22 GMT
Assam असम: कोकराझार जिले की एक कोर्ट ने एक आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई है। उसने एक नाबालिग लड़की को प्यार का झांसा देकर बार-बार रेप किया था।
यह फ़ैसला कोकराझार सेशन जज की कोर्ट ने ज़िले के टिंटिला गाँव के रहने वाले सनुवर हुसैन के ख़िलाफ़ सुनाया।
केस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के ख़िलाफ़ 2022 में कोकराझार सदर पुलिस स्टेशन में केस नंबर 473/22 के तहत केस दर्ज किया गया था।
ट्रायल के बाद, कोर्ट ने हुसैन को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषी पाया।
प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को रिलेशनशिप में फंसाकर बार-बार उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। कहा जाता है कि इस गलत काम की वजह से पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई।
20 साल की सज़ा के अलावा, कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर हुसैन को छह महीने और जेल काटनी होगी।
इस फैसले को POCSO एक्ट के तहत एक बड़ी सज़ा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को न्याय दिलाना है।
Tags:    

Similar News