Hailakandi : 2014 के हत्या मामले में 7 आरोपियों को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई

Update: 2025-12-25 07:03 GMT
Hailakandi हैलाकांडी: असम के हैलाकांडी जिले में 2014 के एक मर्डर केस में सात आरोपियों को सात साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई गई है।यह फैसला मंगलवार को हैलाकांडी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज इस्पिता बरठाकुर ने सुनाया। सात साल की कैद के साथ-साथ, मर्डर केस की फाइनल सुनवाई के तहत हर आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।यह मामला ढलछारा फॉरेस्ट गांव में बाबर अली लस्कर की हत्या से जुड़ा है। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह भयानक घटना 6 मई, 2014 की रात को हुई थी, जब आरोपियों ने धारदार हथियारों से लैस होकर रात करीब 8 बजे बाबर अली लस्कर पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।
सरकारी वकील शांतनु शर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह अपराध पहले से प्लान किया गया था और इसे बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया था। घटना के बाद, पीड़ित की पत्नी हफ्सा बेगम लस्कर ने लाला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया।इस मामले में कुल आठ आरोपियों की पहचान की गई थी। वे हैं इस्लाम उद्दीन, आमिर हुसैन, कबीर हुसैन, हुसैन अहमद, अल्ता हुसैन, अनवर हुसैन, नूर अहमद और सिराज उद्दीन, ये सभी ढलछारा फॉरेस्ट गांव के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, और बाकी सात को दोषी पाया गया।जुर्माना न देने पर, दोषी व्यक्तियों को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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