Assam : कछार में भोजनालयों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य

Update: 2025-09-26 06:54 GMT
Silchar सिलचर: कछार जिला प्रशासन ने सभी होटलों, रेस्टोरेंट और भोजनालयों को अनिवार्य रूप से मासिक जल गुणवत्ता परीक्षण कराने का निर्देश दिया है।
निर्देश के अनुसार, मेहमानों और आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को अब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंडों के अनुरूप आवश्यक भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए अपने पानी के नमूनों की जाँच करवानी होगी। ये परीक्षण लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से किए जाने चाहिए। प्रशासन ने यह भी निर्धारित किया है कि इन परीक्षणों की रिपोर्ट प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सिलचर नगर निगम, या संबंधित लाइसेंसिंग निकाय सहित निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
कछार पीएचईडी को समय पर परीक्षण सेवाएँ प्रदान करने और सभी रिपोर्टों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।
अधिकारियों ने कहा कि यह उपाय न केवल संभावित संदूषकों का पता लगाने में मदद करेगा, बल्कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनुपालन का एक पारदर्शी रिकॉर्ड भी सुनिश्चित करेगा।
अनुपालन न करने पर लोक स्वास्थ्य अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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