असम के बाजाली जिले के पटाचारकुची के राजस्व सर्किल अधिकारी मासूम यूसुफ अहमद को कदाचार और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, अहमद पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद निजी नौकरी में लगे हुए पाए गए, जो असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच के बाद मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
निष्कर्षों के जवाब में, असम के राज्यपाल ने सार्वजनिक सेवा की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उनके निलंबन को मंजूरी दे दी। निलंबन असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 6(1) के तहत लागू किया गया है, और विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक प्रभावी रहेगा।
आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान अहमद का मुख्यालय गुवाहाटी रखा गया है।