assam news : लोकसभा चुनाव की मतगणना को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सोनितपुर जिले में धारा 144 लागू

Update: 2024-06-04 06:02 GMT
Tezpur  तेजपुर: मंगलवार को होने वाली मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था Law and orderबनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोनितपुर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। सोनितपुर के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आयुक्त देबा कुमार मिश्रा ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को नारे लगाने की अनुमति नहीं है,
मतगणना केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को किसी भी जीत का जश्न मनाने की अनुमति नहीं है, मतगणना के दौरान या बाद में पटाखे फोड़ने और पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध है और केवल वैध पहचान पत्र वाले व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति है। इन उपायों का उद्देश्य सोनितपुर में सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। मतगणना सुबह 8 बजे दरंग कॉलेज में शुरू होगी।
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