अरुणाचल प्रदेश : बोर्डुमसा ADC ओलिंग लेगो ने CRPC की धारा 133 के तहत एक आदेश किया जारी
अरुणाचल प्रदेश के बोर्डुमसा ADC ओलिंग लेगो ने CRPC की धारा 133 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें बाहरी लोगों द्वारा चांगलांग जिले के बोर्डुमसा सर्कल में मछली पकड़ने, मवेशी चराने और पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि "असम के आस-पास के राज्य के लोग मछली पकड़ने, मवेशी चराने और पिकनिक के उद्देश्य से बोर्डुमसा सर्कल में आने वाले लोगों को प्रशासन या स्थानीय ग्राम अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं लेते हैं "।
इसमें कहा गया है, "आसन्न राज्य के लोगों की इस तरह की एकतरफा गतिविधि से क्षेत्र की शांति भंग करने की क्षमता है और सर्कल में कानून-व्यवस्था की स्थिति के भंग होने की पूरी संभावना है।"