गुंटूर: गुंटूर जिला POCSO (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने मंगलवार को नागुर वली बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नागुर वली ने 27 जुलाई 2017 को पालनाडु जिले के पिदुगुरल्ला शहर के पिलालगड्डा कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया। उसने लड़की से वादा किया कि वह उससे शादी करेगा। बाद में उसने उससे शादी करने से इंकार कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर पॉस्को अदालत के न्यायाधीश केएस रामकृष्ण राव ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपी नागुर वली को गुंटूर शहर की जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया।