विशाखापत्तनम: ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) ने 8 अक्टूबर, 2026 को अपने 10 ज़ोन में सफाई नियमों के उल्लंघन के लिए 58 दुकानों को सील किया और कुल 4.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

GVMC कमिश्नर केतन गर्ग ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई उन कमर्शियल प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई जो सड़कों, नालियों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकते हुए, प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए और सफाई के अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए।

अधिकारियों ने 10 ज़ोन में 80 निरीक्षण किए। जिन 58 दुकानों को सील किया गया, उनके अलावा 22 प्रतिष्ठानों पर बिना सील किए जुर्माना लगाया गया।

मधुरवाड़ा ज़ोन में सबसे ज़्यादा 16 दुकानें सील की गईं, इसके बाद ईस्ट ज़ोन में 14 और नॉर्थ ज़ोन में आठ दुकानें सील की गईं।

वेस्ट ज़ोन में पांच, अनाकापल्ली में चार, पेंडुरथी और गजुवाका में तीन-तीन, भीमली और साउथ ज़ोन में दो-दो और अगनम्पूडी में एक दुकान सील की गई।

लगाया गया जुर्माना इस प्रकार था: मधुरवाड़ा में 94,000 रुपये, साउथ ज़ोन में 58,500 रुपये, नॉर्थ ज़ोन में 55,500 रुपये, ईस्ट ज़ोन में 43,000 रुपये, भीमली में 40,000 रुपये, पेंडुरथी में 39,500 रुपये, वेस्ट ज़ोन में 37,500 रुपये, गजुवाका में 30,500 रुपये, अनाकापल्ली में 22,500 रुपये और अगनम्पूडी में 15,000 रुपये।

केतन गर्ग ने ज़ोनल कमिश्नरों और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करने, सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करने और नियमों के अनुसार जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी ज़रूरी होगा, दुकानें सील की जाएंगी।

 

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