Andhra : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसी सांसद सुब्बा रेड्डी के खिलाफ सतर्कता जांच में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को वाईएसआरसी सांसद के खिलाफ सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग की जांच के बारे में पूर्ण विवरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जो कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जो उनके टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान हुई थीं।
अदालत ने वीएंडई एसपी को सुब्बा रेड्डी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को सौंपने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें भेजे गए पत्रों का जवाब दिया जा सके, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि कानून के तहत स्वीकार्य आवश्यक दस्तावेज उन्हें एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, सुब्बा रेड्डी को दस्तावेज प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर वीएंडई विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। वीएंडई विभाग को पूर्व टीटीडी प्रमुख के खिलाफ जांच का आदेश देने वाले वीएंडई महानिदेशक द्वारा 2 जुलाई, 2024 को जारी ज्ञापन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को तय की गई है।
सुब्बा रेड्डी ने वीएंडई विभाग द्वारा टीटीडी चेयरमैन के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई 'अनियमितताओं' की जांच के आदेश को चुनौती देते हुए और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए बिना स्पष्टीकरण मांगने के मामले को हाई कोर्ट में खारिज करने की याचिका दायर की। उन्होंने आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता येरामरेड्डी नागिरेड्डी ने तर्क दिया कि सतर्कता जांच एकतरफा तरीके से की जा रही है। महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को गुप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।