प्रेग्नेंसी कोई बीमारी नहीं, SBI पीछे हटा
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने चौतरफा विरोध के बीच आखिर अपना वह सर्कुलर वापस ले लिया जिसके मुताबिक तीन महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को ड्यूटी जॉइन करने के अयोग्य करार दिया गया था
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने चौतरफा विरोध के बीच आखिर अपना वह सर्कुलर वापस ले लिया जिसके मुताबिक तीन महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को ड्यूटी जॉइन करने के अयोग्य करार दिया गया था। यह अच्छी बात है कि एसबीआई नेतृत्व को समय रहते अपनी गलती का अहसास हो गया और उसने अपने कदम वापस लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। पिछले 31 दिसंबर को जारी इस सर्कुलर में कहा गया था कि अगर प्रेग्नेंसी तीन महीने से ज्यादा की है तो कैंडिडेट को टेंपरेरी अनफिट माना जाएगा और उसे बच्चे की डिलिवरी के चार महीने बाद जॉइन करने की इजाजत होगी। इस सर्कुलर के जारी होने पर स्वाभाविक ही इसका तीखा विरोध होने लगा। न केवल बैंक कर्मचारी यूनियन इसके खिलाफ खुलकर सामने आए बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसके विरोध में मुहिम शुरू हो गई।
नवभारत टाइम्स