दिल्ली दंगा केस के आरोपी शादाब अहमद को LLB एडमिशन के लिए गाजियाबाद जाने की अनुमति

Update: 2026-08-05 01:57 GMT

New Delhi, नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी शादाब अहमद को LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 4 से 7 अगस्त तक दिल्ली (NCT) से बाहर गाज़ियाबाद जाने की इजाज़त दे दी।वह दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश (कॉन्स्पिरेसी) मामले में आरोपी है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2026 को ज़मानत दी थी। ज़मानत मिलने के बाद, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह कोर्ट की इजाज़त के बिना दिल्ली (NCT) से बाहर नहीं जाएगा। उसने एक और मामले में हाई कोर्ट का भी रुख किया था, जिसने एक आदेश पारित किया था।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने मंगलवार को शादाब अहमद को LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाने के मकसद से गाज़ियाबाद जाने की इजाज़त दे दी।ASJ बाजपेयी ने 4 अगस्त को आदेश दिया, "माननीय हाई कोर्ट के उक्त आदेश के अनुसार, आवेदक को एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाने के मकसद से 04.08.2026 से 07.08.2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच दिल्ली (NCT) से बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है।" कोर्ट ने आवेदक (शादाब अहमद) को निर्देश दिया कि वह मंगलवार और गुरुवार (4 अगस्त, 2026 और 6 अगस्त, 2026) को सुबह 10:30 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे और ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने के आधे घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज द्वारा उसे छोड़ दिया जाए।

आवेदक शादाब अहमद ने LLB कोर्स में एडमिशन लेने के मकसद से गाज़ियाबाद जाने की इजाज़त के लिए एक अर्ज़ी दाखिल की थी।

उसकी ओर से कहा गया कि आवेदक कृष्णा लॉ कॉलेज से LLB करना चाहता है, लेकिन 5 जनवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण, आवेदक को इस कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ रही है।

शादाब अहमद के वकील ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में आवेदक को इजाज़त दी है और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है।

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