"भूमि का स्वामित्व PWD और MCD के पास है": तुर्कमान गेट विध्वंस अभियान मामले के याचिकाकर्ता

Update: 2026-01-07 10:10 GMT
New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली के तुर्कमान गेट विध्वंस अभियान मामले में याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने बुधवार को कहा कि जब उन्होंने दरगाह इलाही परिसर पर शोध करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि सार्वजनिक भूमि पर परिसर और अवैध निर्माण मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भूमि का स्वामित्व पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास है। "जब मैंने दरगाह इलाही परिसर पर शोध शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सार्वजनिक भूमि पर परिसर और अवैध निर्माण हैं। जमीन का स्वामित्व पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास है," सिरोही ने एएनआई को बताया।
दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 7 जनवरी, 2026 की सुबह उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, एमसीडी ने बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चलाए गए विध्वंस अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार, अदालत के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीनों के साथ तुर्कमान गेट पर पहुंचे पुलिस और एमसीडी अधिकारियों पर लगभग 25-30 लोगों ने पथराव किया।
विध्वंस अभियान से पहले, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। केंद्रीय रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार, सभी संभावित निवारक और विश्वास-निर्माण उपाय किए गए।
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंककर अशांति फैलाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति को संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग के माध्यम से तुरंत नियंत्रण में लाया गया।
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