New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एनआईए को भी नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा। शाह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अंतरिम ज़मानत की माँग करते हुए कहा कि वह बहुत बीमार हैं। हालाँकि, पीठ ने उन्हें अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद तय कर दी। यह देखते हुए कि शाह द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां चलाने तथा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
शाह को एनआईए ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। 2017 में, एनआईए ने पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने की साजिश के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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