सुप्रीम कोर्ट ने दी Supertech को चेतावनी, बोले- ' पांच दिन में खरीदारों के लौटाएं पैसे, नहीं तो निदेशकों को भेजेंगे जेल'

सुप्रीम कोर्ट खबर

Update: 2022-01-12 18:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के निवेशकों के पैसे न लौटाने के लिए आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 17 जनवरी तक फ्लैट खरीदने वालों के पैसे नहीं लौटाए गए तो कंपनी के निदेशकों को जेल भेजा जाएगा. कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वह अगली सुनवाई तक यह तय करे कि एमरल्ड कोर्ट में बने 40 और 39 मंज़िल के 2 टावरों को गिराने का ज़िम्मा किसे सौंपा जाएगा.

क्या है पूरा मामला?
पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में एमरल्ड कोर्ट परिसर में बने सुपरटेक के एपेक्स और सियान नाम के 2 टावर गिराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने माना था कि इन टावरों को बनाते समय सुपरटेक बिल्डर ने वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति नहीं ली. 950 फ्लैट वाला यह निर्माण नक्शे के हिसाब से सोसाइटी के खुले क्षेत्र में उस जगह बनाया गया, जहां से पार्क में जाने का रास्ता था. इस विशाल निर्माण से इमारतों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई. पहले से रह रहे लोगों को रोशनी और हवा पाने में भी समस्या होने लगी.
उस दिन कोर्ट ने कहा था कि, दोनों टावरों को 3 महीने में गिराया जाए. इस काम का पूरा खर्च सुपरटेक उठाए. CBRI या किसी अन्य एक्सपर्ट एजेंसी की निगरानी में निर्माण गिराया जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में पैसे वापस दिए जाएं. उन्हें इस पर 12 प्रतिशत ब्याज मिले. इतने साल तक मुकदमा लड़ने के लिए एमरल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए के भी खर्चे की भरपाई की जाए. बिल्डर उन्हें 1 महीने में 2 करोड़ रुपए दे.
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