सेंट स्टीफंस प्रवेश: SC ने दिल्ली HC के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

Update: 2023-08-21 14:59 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए प्रवेश योजना के तहत साक्षात्कार आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।  जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दिल्ली HC के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को ईसाई अल्पसंख्यक कोटा के तहत प्रवेश के लिए साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत वेटेज निर्धारित करने की हरी झंडी दे दी थी। अदालत ने टिप्पणी की कि अंतरिम आदेश में कोई भी संशोधन पहले से ही प्रवेशित छात्रों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द फैसला करने को कहा।
अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। (एएनआई)
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