SC ने बायजू और BCCI के बीच बकाया राशि के निपटान पर NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

Update: 2024-08-14 12:51 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बायजू और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) के बीच समझौता करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें बायजू और बीसीसीआई के बीच 158 करोड़ रुपये की बकाया राशि के मामले में समझौते को मंजूरी दी गई थी।
अदालत ने कहा, "अगले आदेशों तक इस आदेश पर रोक रहेगी।" अदालत ने बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपये की समझौता राशि को 23 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय होने तक एक अलग खाते में रखने को कहा। अदालत ने याचिका पर बायजू को नोटिस भी जारी किया। अदालत ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले एनसीएलएटी ने बायजू रवींद्रन और बीसीसीआई के बीच समझौते को मंजूरी दी थी । (एएनआई)
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