New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन को भाजपा विधायक करनैल सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। करनैल सिंह ने संज्ञान और समन के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।6 जनवरी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया था।विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 23 फरवरी को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।
जैन के वकील रजत भारद्वाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। करनैल सिंह की ओर से अधिवक्ता विनोद दहिया उपस्थित हुए और उन्होंने पुनरीक्षण याचिका पर संक्षिप्त दलीलें दीं।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह मदा ने 19 जनवरी, 2025 को एक समाचार चैनल पर दिए गए साक्षात्कार के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान लेने के बाद 6 जनवरी को भाजपा विधायक करनैल सिंह को समन जारी किया था।
करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा था कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।इसके अलावा यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते करनैल सिंह का यह कर्तव्य है कि वह जनता को अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जागरूक करें, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं।विधायक करनैल सिंह ने मुकदमे की सुनवाई योग्यता और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। हालांकि, अदालत ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया।करनैल सिंह के वकील ने कहा था कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए, यह विशेष न्यायालय इस शिकायत की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह न्यायालय सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के तत्कालीन दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी ने 19 जनवरी, 2025 को एक समाचार चैनल पर दिए गए साक्षात्कार के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था।
शिकायतकर्ता जैन का आरोप है कि करनैल सिंह ने बयान दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है।
जैन ने कहा था कि प्रस्तावित आरोपी ने यह बयान दिया था कि जैन ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की थी, और वह पैसा जनता पर खर्च किया जाना था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उसके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू माफिया है; उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है।
यह भी आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उसकी मानहानि की। यह भी आरोप है कि जैन के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए।