पीएम मोदी आज कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को देंगे सौगात, सौंपेंगे हेल्थ कार्ड और पासबुक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम’ के तहत कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप का पैसा जारी करेंगे.

Update: 2022-05-30 02:37 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम' के तहत कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप का पैसा जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों को ;पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' स्कीम की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड सौंपा जाएगा.

यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है. इस स्कीम का उद्देश्य बच्चों के रहने की व्यवस्था, शिक्षा और स्कॉलरशिप के जरिए उन्हें सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम में बच्चे अपने अभिभावकों और संबद्ध जिलाधिकारियों के साथ शामिल होंगे.
अनाथ बच्चों को सशक्त बनाना है योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना और 23 वर्ष की आयु तक उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है. जिला बाल संरक्षण इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहायता से इस योजना के लिए पात्र बच्चों की पहचान की गई है. इस योजना के तहत पात्र बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था. बच्चों के माता-पिता की मृत्यु के कारण का उचित सत्यापन करने के बाद पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया था.
23 साल की उम्र होने तक सरकार करेगी देखभाल
महिला एवं बाल विकास विभाग, डाक विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों के सहयोग से योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग और जिला स्तर पर उपायुक्त नोडल प्राधिकारी बनाए गए हैं. योजना के तहत लाभार्थी बच्चों के बैंक खातों में 10 लाख की रकम किस्तों में डाली जाएगी. उम्र व कक्षा के अनुसार किस्त तय की गई है. बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक पूरी रकम उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी. फिर उसके नाम से ​एफडी कर दी जाएगी. 23 साल की उम्र तक बच्चे को अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने निर्धारित रकम दी जाएगी.
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