Delhi दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा भंग मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत दी।
न्यायाधीश ने उन्हें घटना से संबंधित मीडिया आउटलेट्स को साक्षात्कार न देने या सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
2001 के संसद आतंकी हमले की बरसी पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में, आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी कथित तौर पर शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की, इससे पहले कि कुछ सांसदों ने उन्हें काबू कर लिया।
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