नरेश भोक्ता हत्याकांड में NIA ने दो और नक्सलियों के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

Update: 2024-08-17 08:34 GMT
New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन के कैडरों द्वारा नरेश सिंह भोक्ता के अपहरण और हत्या के 2018 बिहार मामले में दो और "खूंखार" नक्सलियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है । एजेंसी ने शुक्रवार को ताजा आरोप पत्र दायर किया। दायर किए गए चौथे पूरक आरोप पत्र के साथ मामले में आरोपित आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है। दो आरोपित आरोपियों की पहचान बिहार के गया जिले के अनिल यादव उर्फ ​​अंकुश उर्फ ​​लवकुश और राज्य के औरंगाबाद जिले के प्रमोद मिश्रा उर्फ ​​सोहन दा उर्फ ​​बीबी जी के रूप में हुई है। एनआईए के अनुसार, दोनों आरोपी कुख्यात नक्सली आतंकवादी थे, जिनके खिलाफ बिहार और झारखंड के विभिन्न पुलिस थानों में भारतीय दंड
संहिता
, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
इस साल फरवरी में एनआईए ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसने जून 2022 में जांच अपने हाथ में ले ली थी। एनआईए की जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के तत्कालीन सीसीएम और बाद में पोलित ब्यूरो सदस्य प्रमोद मिश्रा ने आतंकवादी समूह के अन्य कैडरों को पुलिस मुखबिर होने के संदेह में नागरिक नरेश सिंह भोक्ता को खत्म करने का निर्देश दिया था।
नक्सलियों की सब-जोनल कमेटी का सदस्य अंकुश, प्रमोद मिश्रा का करीबी सहयोगी था और इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल था। एनआईए ने कहा, "मिश्रा ने अंजनवा के जंगल में प्रतिबंधित संगठन के जोनल कमांडरों, एसएसी और आरसीएम की बैठक बुलाई थी, जहां नरेश सिंह भोक्ता सहित विभिन्न एसपीओ को खत्म करने का फैसला किया गया था।" पीड़ित नरेश सिंह भोक्ता को 2 नवंबर, 2018 को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। (एएनआई)
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