दलबदल कानून पर मनीष तिवारी का नोटिस

Update: 2026-08-10 04:00 GMT

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में एक नया 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) लाने की ज़रूरत पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया।

अपने नोटिस में, तिवारी ने बड़े पैमाने पर होने वाले राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए एक नए कानून का खाका तैयार करने पर चर्चा करने के लिए दिन के तय कामकाज को रोकने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में अवसरवाद के कारण होने वाले और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले दल-बदल पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी जगह होनी चाहिए।

नोटिस में लिखा है, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रश्न काल, शून्य काल और दिन के अन्य सभी तय कामकाज को स्थगित करे ताकि एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' के खाके पर चर्चा की जा सके। यह कानून अवसरवाद के कारण होने वाले और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाएगा और साथ ही संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए जगह भी देगा।"

संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे 'दल-बदल विरोधी कानून' के रूप में भी जाना जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदलने वाले या पाला बदलने वाले सांसदों/विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है।

इसके अलावा, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, जिसमें कावेरी नदी विवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तय कामकाज को स्थगित करने की मांग की गई है।

अपने नोटिस में, सांसद ने "कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के फैसले को लागू न करने" और कावेरी नदी पर मेकेदातु में जलाशय बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

शिवा ने कहा कि इस कदम से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है और उन्होंने मेकेदातु मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) के गठन की मांग की। नोटिस में कहा गया है, "कर्नाटक सरकार द्वारा CWRC के फ़ैसले को लागू न करने और कावेरी नदी पर मेकेदातु में जलाशय बनाने की कोशिशों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इन कोशिशों से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा है और मेकेदातु मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत है।"

कावेरी जल विवाद राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे का एक पुराना झगड़ा है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु मुख्य पक्ष हैं। यह विवाद इस बात पर है कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, खासकर कम बारिश वाले सालों में।

यह मुद्दा कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिज़र्वॉयर प्रोजेक्ट से जुड़ी घटनाओं के बीच फिर से सामने आया है। यह दोनों राज्यों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण रहा है; तमिलनाडु पारंपरिक रूप से इसका विरोध करता रहा है क्योंकि उसका कहना है कि इससे नदी के निचले हिस्से में पानी के बहाव पर असर पड़ेगा।

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