ICICI-वीडियोकॉन घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-09-06 08:44 GMT
New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ-सह-एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की कथित वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित किया गया था । जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सीबीआई की अपील पर कोचर दंपति और महाराष्ट्र से जवाब मांगा।
उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए, हाईकोर्ट ने दंपति को 9 जनवरी, 2023 को अंतरिम जमानत देने की पुष्टि की। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में सीबीआई के गिरफ्तारी कारणों के ज्ञापन को खारिज कर दिया था जिसमें सहयोग न करने और मामले के सही तथ्यों का खुलासा न करने की बात कही गई थी। सीबीआई ने कथित वीडियोकॉन- आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 23 दिसंबर, 2022 को कोचर दंपति को गिरफ्तार किया था। कोचर दंपति के अलावा, सीबीआई ने मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने कोचर दंपति, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ बैंक की नीतियों के उल्लंघन में वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण मंजूर करके आईसीआईसीआई बैंक को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और शीर्ष निजी ऋणदाता की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थीं। चंदा कोचर 2009 से 2018 तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी थीं । (एएनआई)
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