हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी

Update: 2025-03-05 04:18 GMT
Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को छत्रसाल स्टेडियम में मई 2021 में पूर्व जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दे दी। इस बीच कुमार अपनी गिरफ्तारी के बाद 2021 से तिहाड़ जेल में बंद है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने पहलवान को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी।
उन्हें पहले घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। अक्टूबर 2022 में मामले में कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सागर छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षु था, सुशील कुमार और अन्य आरोपियों द्वारा उस पर और उसके दोस्तों पर बेरहमी से हमला किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ को किसी कुंद वस्तु के प्रहार से मस्तिष्क क्षति हुई थी।
ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करते समय प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाया तथा कहा कि पीड़ितों का अपहरण किया गया, उन्हें स्टेडियम में लाया गया तथा लाठी, बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक से उनकी बुरी तरह पिटाई की गई।
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