भड़काऊ भाषण: SC ने अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित की
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 14 अगस्त के लिए स्थगित कर दी, जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। दिल्ली दंगे।
दिल्ली पुलिस द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।
दिल्ली पुलिस को याचिका में अपना हलफनामा दायर करने के लिए कहते हुए, पीठ ने मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा था।
तब सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह कहा गया था कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना कि भाजपा के दो नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, सही नहीं हो सकता है।
शीर्ष अदालत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेताओं करात और केएम तिवारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 जून, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने निचली अदालत के पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ठाकुर और वर्मा के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषणों के लिए प्राथमिकी।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित मंजूरी लेनी जरूरी है।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि दिल्ली पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच की थी और निचली अदालत को सूचित किया था कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और किसी भी जांच का आदेश देने के लिए, निचली अदालत को तथ्यों का संज्ञान लेना आवश्यक है और इसके समक्ष साक्ष्य, जो वैध मंजूरी के बिना स्वीकार्य नहीं था।
दोनों नेताओं ने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भाषण दिए थे, जब शहर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध चल रहा था। (एएनआई)