गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर हरीश रावत बोले आरोपियों पर हो कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला स्पोर्ट्स बाइकर के साथ हुई हिट-एंड-रन की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मिसाल कायम की जानी चाहिए, क्योंकि महिला अपनी गाड़ी चला रही थी और आरोपी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी।
ANI से बात करते हुए रावत ने कहा, "मुझे नहीं पता कि लोग इतने गुस्सैल क्यों होते जा रहे हैं। सड़क पर झगड़े और पार्किंग को लेकर विवाद होते हैं। पहले, असहमति आमतौर पर ज़मीन या संपत्ति को लेकर होती थी; अब, हम इस तरह की बहसें भी देख रहे हैं। पड़ोसी एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे हैं। जिस तरह से महिला की गाड़ी को टक्कर मारी गई, उसे देखते हुए आरोपी पर सख्त कानूनी धाराओं के तहत आरोप लगाए जाने चाहिए।"
सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। कोई महिला की गाड़ी को कैसे टक्कर मार सकता है जब वह बस अपनी गाड़ी चला रही हो? उन्होंने उसे टक्कर मारी, और गनीमत रही कि वह बच गई। हालांकि, यह बहुत चिंताजनक मामला है।"
इससे पहले दिन में, गुरुग्राम सेक्टर-56 के SHO मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस ने "महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए" तुरंत मामला दर्ज किया और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप जोड़े।
SHO मनोज कुमार ने कहा, "हमने महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुरंत मामला दर्ज किया है और बयान दर्ज करने के लिए यहां आए हैं..." वे दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में सिया के घर से निकलते हुए यह बात कह रहे थे, जहां वे उसका विस्तृत बयान दर्ज करने गए थे।
गुरुग्राम पुलिस ने कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर गोल्फ कोर्स रोड पर चार-पहिया वाहन चलाते समय सिया को टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया और जल्द ही उसे गुरुग्राम लाया जाएगा।
घटना की जांच और CCTV फुटेज का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 जोड़ी, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। पुलिस के बयान के अनुसार, "गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइक सवार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया और सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। गहन जांच और CCTV फुटेज के बारीकी से विश्लेषण के बाद, मामले में BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।"
इस बीच, सिया ने आरोप लगाया कि कार चालक ने आक्रामक तरीके से उनका पीछा किया, धमकी भरे इशारे किए और मौके से भागने से पहले जानबूझकर उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मारी। उन्होंने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि लापरवाह ड्राइविंग और आक्रामक 'रोड रेज' के कारण दिल्ली-NCR की सड़कों पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने दूरी बनाए रखने और वाहन की किसी भी लापरवाह हरकत से बचने की कोशिश की, तो चालक ने अचानक लेन बदली और उनकी बाइक को टक्कर मार दी।