नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट (Chlorpheniramine Maleate) और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड (Phenylephrine Hydrochloride) वाले सभी 'फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन' (FDC) दवाओं के बनाने, बेचने और बांटने पर पाबंदियां लगाई हैं। साथ ही, यह साफ़ चेतावनी देना ज़रूरी कर दिया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए।
इससे पहले, 15 अप्रैल को जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ खास FDC पर पाबंदी लगाई थी, जिसमें उम्र से जुड़ी यही चेतावनी शामिल थी। ताज़ा नोटिफिकेशन में इस नियम को उन सभी दवाओं (फॉर्मूलेशन) पर लागू कर दिया गया है जिनमें ये दो तत्व मौजूद हैं।यह फ़ैसला एक एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार ने पाया कि इस तरह के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है और इसके सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं।
दवा बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन दवाओं के लेबल, पैकेज के अंदर दी जाने वाली जानकारी (पैकेज इंसर्ट) और प्रचार सामग्री पर साफ़ तौर पर यह चेतावनी लिखें: "फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए।" यह नोटिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जनहित में जारी किया गया है और सरकारी गजट में इसके छपने की तारीख से ही लागू हो गया है।