EVM damage case: SC ने माचेरला विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी को मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोका
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को एक मतदान केंद्र पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के आरोपी माचेरला विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी को 4 जून को मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ को यह भी आश्वासन दिया कि वह मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। वाईएसआरसीपी विधायक को कथित तौर पर पालनाडु जिले के माचरला निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में तोड़फोड़ करते हुए वेब कैमरे पर पकड़ा गया था। New Delhi
शीर्ष अदालत ने वीडियो देखने के बाद कहा कि रेड्डी को दी गई अंतरिम सुरक्षा Interim protection "न्याय प्रणाली का सरासर मजाक" है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेड्डी को अंतरिम जमानत देने की क्या जरूरत थी और अंतरिम राहत देने के फैसले को बेहद गलत बताया. शीर्ष अदालत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने मामले में रेड्डी को अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह पहले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना छह जून को सूचीबद्ध लंबित याचिका का अपने गुण-दोष के आधार पर निपटारा करे। (एएनआई)