आपरेट करने की मांग पर विचार करें ईडीः हाईकोर्ट

Update: 2022-07-08 14:47 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो चीनी स्मार्टफोन कंपनी निर्माता वीवो काे फ्रीज किये हुए बैंक खाता काे आपरेट करने की मांग पर विचार करे. जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ईडी को इस मसले पर 13 जुलाई तक निर्णय लेकर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है. वीवो कंपनी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके नौ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है.

इन खातों में ढाई सौ करोड़ रुपए जमा हैं. ईडी वीवो कंपनी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है. ईडी के मुताबिक वीवो कंपनी ने अपनी कुल बिक्री का पचास फीसदी रकम चीन भेज दिया है. ये रकम रकम 62,476 करोड़ रुपए है. ईडी का कहना है कि भारत में टैक्स से बचने के लिए वीवो ने अपना नुकसान दिखाने के लिए ये रकम चीन भेज दिया. वीवो ने कहा कि उसके बैंक खातों को फ्रीज करने से उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा. वो विभिन्न प्राधिकारों के कर्ज भी नहीं दे पाएगा.

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