Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी।
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और इस अपील को सुनवाई के लिए 2 दिसंबर को अन्य संबंधित अपीलों के साथ सूचीबद्ध किया है। बेंच ने जेल अधिकारियों से हुसैन का 'नॉमिनल रोल' (कैदी का रिकॉर्ड) भी मांगा है। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दयाल पुर इलाके में शर्मा की हत्या कर दी गई थी।
घटना के लगभग छह साल बाद, 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन और चार अन्य आरोपियों - नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस - को इस मामले में दोषी ठहराया था। 31 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
हुसैन ने हाई कोर्ट में इस सज़ा को चुनौती दी है। 13 जुलाई को, घटना के लगभग छह साल बाद, कोर्ट ने हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया था। हुसैन को IPC की धारा 302 (हत्या), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण या अगवा करना), 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार के साथ दंगा करना), 153A (दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया था, साथ ही धारा 149 (गैर-कानूनी सभा) भी लागू की गई थी।