जिला न्यायपालिका 'न्यायपालिका की रीढ़' है, हमें इसे अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद करना चाहिए: CJI
New Delhi : भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जिला न्यायपालिका को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया है और इसे 'न्यायपालिका की रीढ़' के रूप में वर्णित किया गया है और हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका न्याय की तलाश में किसी भी नागरिक के लिए संपर्क का पहला बिंदु है और यह कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
सीजेआई जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी भी शामिल हुए। "हमारे काम की गुणवत्ता और जिन परिस्थितियों में हम नागरिकों को न्याय प्रदान करते हैं, वे यह निर्धारित करते हैं कि उन्हें हम पर भरोसा है या नहीं और यह समाज के प्रति हमारी अपनी जवाबदेही का परीक्षण है। इसलिए जिला न्यायपालिका को भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जाता है और इसे 'न्यायपालिका की रीढ़' के रूप में वर्णित किया जाना उचित ही है। रीढ़ तंत्रिका तंत्र का मूल है। कानूनी प्रणाली की रीढ़ को बनाए रखने के लिए, हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद करना होगा। आजादी के पचहत्तर साल बाद, हमारे लिए ब्रिटिश काल के एक और अवशेष - अधीनता की औपनिवेशिक मानसिकता को दफनाने का समय आ गया है," सीजेआई ने कहा ।
सीजेआई ने यह भी रेखांकित किया कि विभिन्न प्रकार के मामलों और पक्षों के भावनात्मक बोझ से निपटने वाले न्यायिक अधिकारियों को अपने पेशेवर काम को मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलित करने की भी आवश्यकता है। "एक न्यायाधीश के लिए यह मुश्किल है कि वह उस वास्तविक पीड़ा से प्रभावित न हो जिसका हम में से प्रत्येक व्यक्ति हर दिन सामना करता है - एक परिवार जो एक भीषण अपराध का सामना कर रहा है, एक विचाराधीन कैदी जो वर्षों से सड़ रहा है या माता-पिता के वैवाहिक विवाद में बच्चे। पेशेवर होने के बावजूद न्यायाधीश वास्तविकता के साथ अपने टकराव से प्रभावित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन दुर्भाग्य से इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि इसके लायक है," सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिला न्यायपालिका में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और केरल 72 प्रतिशत न्यायाधीश महिलाओं के साथ इस मामले में सबसे आगे है। सीजेआई ने कहा कि राजस्थान में 2023 में सिविल जजों की कुल भर्ती में 58 प्रतिशत महिलाएं होंगी और 2023 में दिल्ली में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों में 66 प्रतिशत महिलाएं होंगी। उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश में 2022 बैच में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए 54 प्रतिशत नियुक्तियां महिलाओं की हैं। केरल में कुल न्यायिक अधिकारियों में 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो भविष्य की आशाजनक न्यायपालिका की तस्वीर पेश करते हैं।" (एएनआई)