New Delhiनई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शुक्रवार को एयर इंडिया लिमिटेड पर गैर-योग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए नब्बे लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया। इसके अलावा, एयर इंडिया के निदेशक संचालन और निदेशक प्रशिक्षण पर क्रमशः छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन द्वारा संचालित एक उड़ान का संचालन किया, जिसे एक गैर-लाइन-रिलीज़ किए गए प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था, जिसे नियामक ने एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है जिसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा परिणाम हैं।
यह घटना 10 जुलाई 2024 को एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एक स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से डीजीसीए के संज्ञान में आई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए, नियामक ने एयर इंडिया लिमिटेड के संचालन की व्यापक जांच की, जिसमें दस्तावेजों की जांच और एयर इंडिया लिमिटेड शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच शामिल थी। जांच के आधार पर, प्रथम दृष्टया पता चला कि कई पद धारकों और कर्मचारियों द्वारा नियामक प्रावधानों की कमियां और कई उल्लंघन हैं, जो सुरक्षा को काफी प्रभावित कर सकते हैं। उड़ान के संबंधित कमांडर और एयर इंडिया लिमिटेड के डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पद धारकों को 22 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया। संबंधित द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक औचित्य प्रदान करने में विफल रहा। इस प्रकार, डीजीसीए ने मौजूदा नियमों और विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उपरोक्त जुर्माना लगाया है। (एएनआई)