दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कंगनहेरी गांव में खसरा नंबर 111 पर स्थित एक तालाब की सुरक्षा करने और उसे बहाल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की एक बेंच ने की।
मूल आवेदन 13 बीघा 10 बिस्वा में फैले एक तालाब पर कथित अतिक्रमण से जुड़ा था। 23 सितंबर 2024 के अपने पिछले आदेश में, ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तालाब को उसके मूल आकार और रूप में बहाल करने के लिए उचित कदम उठाएं, बशर्ते कि ऐसा करना कानूनी प्रतिबंधों के दायरे में हो।
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