दिल्ली नगर निगम ने 4 वर्ष क बच्चों के जन्म प्रमाण के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम, अब होंगे ऑनलाइन ऑटो अनुमोदन
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम ने लोगों की की सुविधा और व्यवस्था की सरलीकरण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत 4 वर्ष तक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम जोडऩे के लिए अब ऑनलाइन ऑटो अनुमोदन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आरबीडी (रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ) 1949 अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जहां बच्चे के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र में उसका पंजीकरण किया गया है, ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को बच्चे के नाम के बारे में मौखिक या लिखित रूप से जानकारी देंगे।
इस नई व्यवस्था के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोडऩे के लिए अलग से किसी प्रकिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके लिए बच्चे के माता पिता या अभिभावक को 4 वर्ष के भीतर दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से स्वयं के आई डी प्रुफॅ अपलोड करने होंगे और बच्चे का नाम लिखना होगा। तत्पश्चात सम्बंधित रजिस्ट्रार द्वारा बच्चे का नाम जोडऩे के अनुरोध को ऑटो अनुमोदन प्राप्त होगा और निर्धारित अवधि में जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम लिख दिया जायेगा, जिसे बच्चे के माता पिता व अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।