दिल्ली हाईकोर्ट ने भू-राजनीतिक तनाव के चलते सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का फैसला बरकरार रखा
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तुर्की की ग्राउंड-हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध और इस्लामाबाद को तुर्की के समर्थन के बाद बढ़े भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार के फैसले को बरकरार रखा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीसीएएस के माध्यम से 15 मई को सेलेबी की मंजूरी वापस ले ली, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर उसके अनुबंध समाप्त हो गए। सेलेबी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि फर्म को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया और इस कदम के लिए कारण नहीं बताए गए, जो विमान नियम, 2023 के नियम 12 का उल्लंघन है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह निर्णय वर्गीकृत इनपुट पर आधारित था। संबंधित कार्यवाही बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है।