दिल्ली HC ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, डीपफेक और अनधिकृत मर्चेंडाइज पर रोक लगाई

Update: 2026-06-01 10:24 GMT

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर वरुण धवन को उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) के बिना इजाज़त के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने कई वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डीपफेक्स और फेस-मॉर्फिंग टूल्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वरुण धवन का नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल या उनके व्यक्तित्व की दूसरी खासियतों का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने यह आदेश धवन द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया। धवन ने आरोप लगाया था कि बुकिंग वेबसाइटों, मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया चैनलों पर उनकी पहचान का बिना इजाज़त के इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल कमर्शियल फायदे के लिए किया जा रहा था और AI-जेनरेटेड ऐसा कंटेंट फैलाया जा रहा था जिसमें उन्हें आपत्तिजनक और गुमराह करने वाले हालातों में दिखाया गया था।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, प्रतिवादी और उनकी ओर से काम करने वाले लोग धवन के नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल या उनके व्यक्तित्व के किसी भी अन्य पहचाने जाने योग्य तत्व का बिना इजाज़त के इस्तेमाल, शोषण, गलत इस्तेमाल या कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह रोक खास तौर पर AI, जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डीपफेक्स, AI चैटबॉट्स और फेस मॉर्फिंग जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर लागू होती है।

कोर्ट ने आगे प्रतिवादियों को ऐसे मर्चेंडाइज और अन्य उत्पादों को बेचने, बिक्री के लिए पेश करने या उनकी बिक्री में मदद करने से भी रोक दिया, जो कथित तौर पर धवन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करते हैं, 'पासिंग ऑफ' (किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल) के दायरे में आते हैं, या उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स (जिनमें उनका नाम और हस्ताक्षर शामिल हैं) का उल्लंघन करते हैं।

AI-जेनरेटेड कंटेंट के संबंध में एक अहम निर्देश देते हुए, कोर्ट ने कुछ प्रतिवादियों को ऐसा कंटेंट बनाने, शेयर करने या फैलाने से रोक दिया जो अपमानजनक या आपत्तिजनक हो, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्टर को गलत हालातों में दिखाता हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा कंटेंट वादी (धवन) की सार्वजनिक छवि को कमजोर या खराब कर सकता है।

जस्टिस सिंह ने कई प्रतिवादियों को मुकदमे में पहचाने गए कुछ खास URLs को हटाने का भी निर्देश दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बिचौलियों को आदेश दिया गया कि वे आदेश मिलने के 36 घंटों के भीतर विवादित लिंक्स को हटा दें। प्रतिवादी के तौर पर शामिल सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे एक्टर से जुड़े कथित अश्लील कंटेंट वाले URLs को ब्लॉक करने और डिसेबल करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करें।

इसके अलावा, कोर्ट ने इस कार्यवाही में शामिल YouTube, Meta और X जैसी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे मुकदमे में पहचाने गए चैनलों और अकाउंट्स से संबंधित 'बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन' (BSI) का खुलासा करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि धवन इन प्लेटफ़ॉर्म्स को ऐसे नए URL, पोस्ट, वीडियो या लिंक्स के बारे में सूचित करते हैं जो उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, या जिनमें अपमानजनक, निंदात्मक या अश्लील सामग्री शामिल है, तो ऐसी सामग्री को सूचना मिलने के 36 घंटों के भीतर हटा दिया जाएगा।

राहत देते हुए, कोर्ट ने माना कि धवन ने प्रथम दृष्टया (prima facie) अपना मामला साबित कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि व्यावसायिक लाभ के लिए किसी सेलिब्रेटी के नाम, छवि और रूप वाली चीज़ों की बिना अनुमति बिक्री करना गैर-कानूनी है और इससे वर्षों में बनी उनकी साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक सेलिब्रेटी को अपने नाम, छवि, रूप और आवाज़ जैसी विशेषताओं की रक्षा करने का अधिकार है, और ऐसी विशेषताओं का बिना अनुमति उपयोग करने से व्यावसायिक नुकसान के साथ-साथ व्यक्तित्व और निजता के अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है।

कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि अश्लील सामग्री और AI-जनित छवियों का प्रसार, जिनमें किसी सेलिब्रेटी को अनुचित स्थितियों में दिखाया गया हो, जनता को गुमराह कर सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके लिए न्यायिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

वरुण धवन की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी, अधिवक्ताओं प्रवीण आनंद, अमित नाइक, मधु गडोदिया, ध्रुव आनंद, धनंजय खन्ना, उन्नति गंबानी, निमरत सिंह, भव्य वर्मा, श्रेया सेठी, कृष्णा गंभीर, प्रणव नायर और विनयिका शाही के साथ पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं तुषार गुप्ता, सुमित कुमार मिश्रा, लखविंदर सिंह, मनुज गौतम और निर्भय सक्सेना ने किया।

इस मामले को 1 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जबकि संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही 5 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है।

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