दिल्ली HC ने महिला आरक्षण अधिनियम के परिसीमन खंड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि महिला आरक्षण अधिनियम , 2023 का अनुच्छेद 334 ए (1) या खंड 5 असंवैधानिक है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन नामक एक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अधिनियम को लागू करने के लिए एक शर्त के रूप में परिसीमन अभ्यास की आवश्यकता गैरकानूनी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं। इस पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 9 अप्रैल, 2025 की तारीख तय की।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अनुच्छेद 334 ए (1) जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को एक पूर्वापेक्षा बनाता है, प्रभावी रूप से अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करता है। विवादित खंड के अनुसार, विधेयक के अधिनियमित होने के बाद प्रथम जनगणना के पश्चात इस प्रयोजन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अधिनियम को लागू किया जाना प्रस्तावित है।
याचिका में कहा गया है कि विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक के पिछले संस्करणों में ऐसा कोई खंड मौजूद नहीं था और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षित अन्य वर्गों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जनगणना और उसके परिणामस्वरूप परिसीमन अभ्यास को पूर्व शर्त के रूप में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए सीटों का अद्यतन और आवंटन परिसीमन अधिनियम की धारा 9 उपधारा (1) के मद्देनजर तर्कसंगत आधार रखता है जो इन वर्गों के लिए आनुपातिक रूप से आरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
हालांकि, पूरे भारत में महिलाओं की आबादी एक समान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और पिछली जनगणनाओं द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। याचिका में कहा गया है कि विवादित खंड का कोई ऐतिहासिक या तार्किक औचित्य नहीं है जो इसे मनमाना और अनुचित बनाता है।याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को कानून के तहत स्वीकार्य कोई अन्य उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। (एएनआई)