दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लोगों को बरी किए जाने को लेकर दी चुनौती

Update: 2023-05-23 04:41 GMT

नई दिल्ली, । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2017 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा सहित मुख्य आरोपियों और कुख्यात घोटाले में शामिल कंपनियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपनी अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नया कोण पेश किया है। सीबीआई के वकील ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि यह गलत निष्कर्ष से भरा हुआ था और एक ठोस कानूनी आधार का अभाव था।

यह अपील सीबीआई द्वारा शुरू में लीव टू अपील के मामले पर अपनी दलीलें पूरी करने के बाद आई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, यह देखते हुए कि अपील आंशिक रूप से सुनी गई थी और पहले इसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया था।

सीबीआई के वकील के अनुसार, मामला कदाचार के पांच प्रमुख मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है, अर्थात सरकारी अधिकारियों और दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच मिलीभगत, कट-ऑफ तारीख में हेरफेर, पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत का उल्लंघन, प्रवेश शुल्क में संशोधन, और 200 करोड़ रुपये के धन के निशान की उपस्थिति। वकील ने आगे कहा कि अभियुक्तों के गैरकानूनी कार्यो के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 22,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।

Tags:    

Similar News

-->